Rules and Regulations

संस्थान के नियम एवं शर्तें

प्रशिक्षण के उच्चतम मानकों, अनुशासन और जिम्मेदारी बनाए रखने हेतु! छात्राध्यायियों व अभिभावकों हेतु इन नियमों को पढ़ना एवं समझना आवश्यक है। यह नियम संस्थान के सुव्यवस्थित संचालन और सभी प्रशिक्षुओं के हित में बनाए गए हैं।

उपस्थितियाँ

  • संस्थान का प्रशिक्षण सत्र अगस्त से जुलाई तक प्रस्तावित है, जिसमें छात्रों को प्रत्येक दिन 7 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • परीक्षा में बैठने के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अतः प्रशिक्षणार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहें।
  • सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त, वर्ष में प्रशिक्षणार्थी को 12 दिनों का अवकाश दिया जा सकता है।
  • अस्वस्थ होने या चोट लगने की स्थिति में, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 15 दिनों का चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
  • प्रशिक्षणार्थी को अपनी उपस्थिति प्रत्येक माह के अंत में अपने पर्यवेक्षक से सत्यापित करवानी होगी; इसकी जिम्मेदारी प्रशिक्षणार्थी की स्वयं की होगी।

शिक्षा शुल्क

  • प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण शुल्क संस्थान के कार्यालय में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक नकद अथवा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।
  • एक बार संस्थान में शुल्क जमा करने के पश्चात् किसी भी स्थिति में न तो वह शुल्क लौटाया जाएगा और न ही स्थानांतरित किया जाएगा।
  • बिना कोई ठोस अथवा विशेष कारण बताए यदि छात्र समय से अपना शुल्क जमा नहीं करता है तो उसका नाम संस्थान से कट कर दिया जाएगा अथवा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जिसके लिए प्रशिक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
  • परीक्षा फॉर्म भरते समय निर्धारित परीक्षा शुल्क अलग से देना होगा।

अनुशासन

  • सम्पूर्ण सत्र के दौरान संस्थान में प्रवेश करते समय सभी प्रशिक्षार्थियों को अपना परिचय पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा, जिसे संस्थान के निदेशक/प्रमुखाचार्य/प्रमुखाचार्या/सहायक निदेशक अथवा कार्मिक के कहने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। परिचय पत्र न दिखा पाने की स्थिति में संस्थान को उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
  • संस्थान परिसर में प्रवेश करने के पश्चात् तथा बाहर जाने से पूर्व, प्रशिक्षार्थी को प्रत्येक दिन सर्वप्रथम संस्थान में स्थापित विजिटर्स रजिस्टर (Visitor’s Register) में पूछी गई जानकारियों को भरना अनिवार्य है।
  • एक बार संस्थान में आ जाने के पश्चात् आप निर्धारित समय पर ही संस्थान से बाहर जा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में प्रमुखाचार्य/प्रमुखाचार्या की लिखित अनुमति से ही आपको संस्थान से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।
  • संस्थान में लगातार तीन दिन देरी से आने पर आपको चेतावनी पत्र दिया जाएगा, जिसके बाद आप पर संस्थान के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
  • कोई भी प्रशिक्षार्थी संस्थान परिसर में बिना किसी कारण के इधर-उधर नहीं घूमेगा और न ही कॉमन एरिया में या कक्षा के सामने खड़े होकर शोर करेगा।
  • प्रत्येक प्रशिक्षार्थी संस्थान परिसर को स्वच्छ रखने में अपना दायित्व निभाएगा और संस्थान की दीवारों, खिड़कियों, दरवाज़ों आदि को अनावश्यक रूप से गंदा नहीं करेगा।
  • कोई भी प्रशिक्षार्थी बिना अनुमति प्राप्त किए संस्थान के कार्यालय में प्रवेश नहीं करेगा और न ही अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से दबाव या सिफारिश करवाने का प्रयास करेगा।
  • प्रशिक्षार्थियों के अतिरिक्त उनके साथ किसी भी अन्य बाहरी व्यक्ति का संस्थान परिसर में प्रवेश वर्जित है।
  • संस्थान में धूम्रपान करना, नशा युक्त पदार्थ/गुटखा खाना और नशा करना निषिद्ध है।
  • प्रशिक्षार्थी संस्थान में कार्यरत सभी लोगों का सम्मान करेंगे और किसी के भी साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे।
  • प्रमुखाचार्य/प्रमुखाचार्या ऐसे किसी भी प्रशिक्षार्थी को एक बार चेतावनी देने के पश्चात् संस्थान से निष्कासित कर सकते/सकती हैं, जिनका व्यवहार संस्थान अनुशासन के हित में न हो।